टिकट खो जाने के बाद भी ट्रेन में यात्रा करने से नहीं रोक सकते TTE, जान लीजिए रेलवे के ये नियम

June 19, 2020, 10:01 AM
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देशभर में लंबे लॉकडाउन के बाद रेलवे एक बार फिर सीमित ट्रेनों के साथ परिचालन शुरू कर चुका है. साथ ही, शहरों में फंसे प्रवासी मजदूरों (Migrant Labour) को उनके गृह राज्य तक पहुंचाने के​ लिए इंडियन रेलवे श्रमिक स्पेशल ट्रेन (Shramik Special Train) चला रहा है. इसके अलावा भी रेलवे कई रूटों पर रेग्युलेर ट्रेनों का परिचालन करना है. हालांकि, रेलवे ने स्टेशन पर एंट्री से लेकर ट्रेन में ट्रैवल करने को लेकर विस्तृत गाइडलाइंस जारी किया है, जिसका पालन करना अनिवार्य है. मसलन यात्रा के दौरान फेस मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग नियमों का पालन करना आदि.

लेकिन, इस बीच अगर किसी यात्री की ट्रेन टिकट (Train Ticket Rules) खो जाती है तो उनके लिए मुश्किलें बढ़ सकती है. ऐसे में ट्रैन टिकट खो जाने को लेकर रेलवे के नियम आपको नहीं पता होंगे तो नुकसान भी उठाना पड़ेगा. इसीलिए आज हम आपकी मुश्किलों को आसान करने के लिए ट्रेन टिकट से जुड़ी कई अहम जानकारियां दे रहे हैं. अगर आप गलती से टिकट घर पर भूल गए या फिर रिजर्वेशन टिकट खो जाए हो तो क्या करें या फिर आपकी ट्रेन छूट गई तो क्या आपके टिकट के पैसे डूब गए या फिर आपकी टिकट जिस स्टेशन तक की है और अचानक आपको सफर के दौरान उससे आगे जाना हो तो क्या करें? आइए जानते हैं इसके बारे में…

1. अगर ट्रेन टिकट गुम हो जाए तो भी TTE परेशान नहीं करेगा- अगर आपने रेल यात्रा के लिए ई-टिकट लिया है और ट्रेन में बैठने के बाद आपको पता लगा कि टिकट खो गया है तो आप टिकट चेकर (टीटीई) को 50 रुपये पेनाल्टी देकर अपना टिकट हासिल कर सकते हैं.

2. अगर यात्री के पास प्लेटफॉर्म टिकट है तो वह उससे ट्रेन में यात्रा कर सकता है. अगर इमरजेंसी में यात्री ट्रेन में सवार होता है तो उसे फौरन पहले टीटीई से संपर्क करके टिकट का अनुरोध करना चाहिए. उस स्थिति में यात्री से 250 रुपए पेनल्टी और यात्रा का किराया वसूला जाएगा.

प्लेटफॉर्म टिकट का फायदा इतना ही होगा कि यात्री से किराया वसूलते वक्त डिपार्चर स्टेशन उसे ही माना जाएगा जहां से प्लैटफॉर्म टिकट खरीदा गया होगा और किराया भी उसी कैटेगरी का वसूला जाएगा, जिसमें यात्री सफर कर रहा होगा

3. ट्रेन छूटने के बाद भी आप रिफंड पाने के हकदार हैं – अगर आपकी ट्रेन छूट गई है तो आप टीडीआर भरकर अपने टिकट के बेस फेयर की 50 फीसदी राशि रिफंड के तौर पर पा सकते हैं, लेकिन आपको ये काम तय समय-सीमा के भीतर करना होगा.

4. अगर आपकी ट्रेन छूट गई है तो TTE अगले दो स्टेशनों तक आपकी सीट किसी को अलॉट नहीं कर सकता. अगले दो स्टेशनों पर ट्रेन से पहले पहुंचकर आप अपना सफर पूरा कर सकते हैं. लेकिन दो स्टेशनों के बाद टीटीई आरएसी टिकट वाले यात्री को ये सीट अलॉट कर सकते हैं. रेल यात्रा में आपके बैठने की जगह से दो स्टेशनों के बाद TTE RAC टिकट वाले यात्री को यह सीट दे सकता है.

रिजर्वेशन सिस्टम में बदलाव
बता दें इसी महीने की शुरुआत में रेलवे ने रिजर्वेशन सिस्टम में किया बदलाव रेलवे ने स्टेशनों पर रिजर्वेशन काउंटर (पीआरएस) से जुड़े सॉफ्टवेयर में बदलाव किया है. इसका प्रभाव स्टेशनों पर रिजर्वेशन के लिए आने वाले लोगों पर पड़ेगा. रेलवे ने प्रोफार्मा में यात्री को अपना पूरा पता, मकान नंबर, गली कॉलोनी, तहसील का पूरा विवरण देना होगा.

IRCTC कैंसिलेशन और रिफंड नियम
रेल यात्रियों को टिकट के कैंसिलेशन और किराया के रिफंड का नियम 2015 लागू है. कन्‍फर्म टिकट पर डिपार्चर से 4 घंटे पहले टिकट रद्द नहीं कराने पर रेलवे आपको कोई रिफंड नहीं देता. अगर आपके पास कन्‍फर्म टिकट है और इसे रद्द कराना चाहते हैं तो डिपार्चर से 4 घंटे पहले टिकट रद्द कराने पर ही रिफंड मिलेगा.

ट्रेन कैंसिल हुई तो फुल रिफंड- अगर किसी वजह से ट्रेन ही कैंसिल हो जाती है तो नियमों के मुताबिक आपको रेल टिकट पर पूरा रिफंड मिलता है. आप ट्रेन के डिपार्चर टाइम से तीन दिनों के अंदर की अवधि तक रिफंड ले सकते हैं.

Source – News 18

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