अगर आप नियमित तौर पर ट्रेन में सफर करते हैं और काफी सामान भी साथ लेकर जाते हैं तो यह खबर आपके लिए है। रेलवे ने लगेज को लेकर कुछ नियम तय कर दिए हैं। अब रेल सफर के दौरान यात्री निश्चित मात्रा और तय सामान ही अपने साथ ले जा सकते हैं। अगर आपको इस बात की जानकारी नहीं है तो काफी परेशानी हो सकती है।
HIGHLIGHTS
- रेल सफर के दौरान यात्री निश्चित मात्रा और तय सामान ही अपने साथ ले जा सकते हैं
- जानकारी न हो तो हो सकती है परेशानी
- ट्रेनों में सफर से पहले ही ध्यान रखा जाए
देश भर में ट्रेन से यात्रा करना हर व्यक्ति पसंद करता है। आप ट्रेन में सफर के दौरान अपने साथ काफी सारा वजन भी लेकर जा सकते हैं, लेकिन साथ में जो सामान ले जाते हैं, उसे लेकर रेलवे के कुछ नियम हैं। इस नियम की जानकारी नहीं होने के कारण यात्रियों को परेशानी का भी सामना करना पड़ता है।
तय लिमिट से ज्यादा सामान ले जाने पर आपको जुर्माना देना पड़ सकता है। इसको लेकर के सोनपुर डिवीजन ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया है कि ट्रेन टिकट पर आप कितना वजन साथ लेकर जा सकते हैं। निशुल्क सामान की अनुमति विभिन्न श्रेणियों में अलग-अलग है।
पांच वर्ष से अधिक और 12 वर्ष से कम आयु के बच्चे के लिए निशुल्क सामान ले जाने की निश्चित सीमा 50 कि.ग्रा. का आधा सामान अपने साथ ले जाने की अनुमति है। अवहेलना करने पर रेलवे भारी जुर्माना लगाता है। ऐसे में सफर से पहले ही ध्यान रखा जाए।
किस श्रेणी में कितना सामान ले जाया जा सकता है?
फर्स्ट एसी श्रेणी में 70 किलो, मार्जिनल 15 किलो, अधिकतम (निशुल्क सहित) 150 किलो।
सेकेंड एसी श्रेणी में 50 किलो, मार्जिनल 10 किलो, अधिकतम 100 किलो।
थर्ड एसी श्रेणी में 40 किलो, मार्जिनल 10 किलो अधिकतम 40 किलो।
स्लिपर श्रेणी में 40 किलो, मार्जिनल 10 किलो, अधिकतम 80 किलो।
सेकेंड क्लास श्रेणी में 35 किलो, मार्जिनल 10 किलो, अधिकतम 70 किलो।
लग सकता है जुर्माना
सफर के क्रम में यात्री के पास निश्चित मात्रा से अधिक सामान मिलने पर रेलवे ने कुछ मार्जिन भी सेट किया हुआ है, लेकिन इससे भी अधिक भारी सामान होने पर उसकी बुकिंग से छह गुना जुर्माने का प्रावधान है। साथ ही प्रतिबंधित सामान मिलने पर आरपीएफ और जीआरपी द्वारा कार्रवाई की जा सकती है। इसमें जेल तक का प्रावधान है।
अतिरिक्त सामान होने पर यह करें
यात्री के पास बड़े आकार का और भारी सामान है तो उसे टिकट दिखाकर पार्सल काउंटर पर बुक करवाना होगा। वह सामान लगेज यान में ले जाया जा सकता है। इसके लिए रेलवे द्वारा तय दर का भुगतान लगेज काउंटर पर करना होगा। इससे यात्रा के दौरान परेशानियों से बचा जा सकता है।
ये सामग्री नहीं ले जाई जा सकती
रेल में सफर के दौरान विस्फोटक, खतरनाक ज्वलनशील वस्तुएं खाली गैस सिलेंडर, बदबूदार सामान, तेजाब और अन्य खतरनाक तरल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, टॉयलेट क्लीनिंग का एसिड, सभी प्रकार की सूखी घास, पत्तियां या रद्दी कागज, तेल, ग्रीस आदि नहीं ले जा सकते।